भारतीय नागरिकों के लिए सरकार कई तरह की योजनाओं को संचालित करती रहती है देश में रह रहे बच्चे, बूढ़े, विकलांग नागरिकों के हित के लिए तरह तरह की सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। ऐसी एक योजना सरकार ने राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए बनायीं है जिसका नाम है मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना। इस योजना के तहत मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी नागरिक विकलांग है उन्हें सरकार हर महीने 500 रुपये की धनराशि उनके खाते में ट्रांसफर करेगी। अगर आप भी MP Viklang Pension Yojana से मिलने वाला लाभ प्राप्त करना चाहते है और MP Viklang Pension Yojana आवेदन करना चाहते है तो आपको इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना से मिलने वाली राशि आवेदक के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी इसके लिए आवेदक के पास स्वयं का बैंक खाता होना जरुरी है जो आधार कार्ड से लिंक होना बहुत जरुरी है। आवेदक को योजना का आवेदन करने के लिए किसी भी कार्यालय के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, वह अब आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से घर बैठे योजना का आवेदन कर सकते है।हम आपको योजना से सम्बंधित सभी जानकारी जैसे: मध्य
प्रदेश
विकलांग
पेंशन
योजना
2021 का
ऑनलाइन
आवेदन
कैसे
करें,
MP Viklang Pension Yojana 2021 से
मिलने
वाले
लाभ,
पात्रता,
आवश्यक
दस्तावेज आदि के बारे में बताने जा रहे है। अगर आप योजना से जुडी जानकारी के बारे में जानना चाहते है तो आप हमारे द्वारा लिखे गए आर्टिकल को अंत तक अवश्य पढ़े।
(रजिस्ट्रेशन)मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है जो 40% शरीर से विकलांग होंगे। जो भी आवेदक योजना का आवेदन करना चाहते है उन्हें मध्य प्रदेश की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल पर आवेदन कर सकते है और योजना से मिलने वाली पेंशन को प्राप्त कर सकते है। मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 के अंतर्गत आवेदन कर रहे विकलांग नागरिकों को अपना विकलांगता का प्रमाणपत्र बनवाना जरुरी है। यह विकलांग प्रमाणपत्र उन्हें मेडिकल ऑफिसर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर द्वारा ही मान्य होना चाहिए। यह योजना दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बहुत ही लाभकारी साबित होगी, इस योजना के जरिये विकलांग लोग अपनी जिंदगी और अच्छे से बिता सकेंगे जिससे उनकी जिंदगी में सुधार आ सकेगा। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के समय और पैसे दोनों की बचत हो सकेगी।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना Highlights
राज्य |
मध्यप्रदेश |
योजना |
MP Viklang Pension Yojana |
साल |
2021 |
लाभ
लेने
वाले |
राज्य के
विकलांग नागरिक |
उद्देश्य |
विकलांग लोगों को
पेंशन प्रदान करना |
श्रेणी |
राज्य सरकारी योजना |
पेंशन राशि |
500 रुपये प्रति महीने |
आवेदन प्रक्रिया |
ऑनलाइन मोड |
आधिकारिक वेबसाइट |
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का उद्देश्य क्या है ?
MP Viklang Pension Yojana का उद्देश्य यह है कि राज्य में ऐसे विकलांग नागरिक है जिनका कोई भी सहारा नहीं होता जिनकी देखरेख कोई नहीं करना चाहता, जिनके साथ आम लोग बुरा बर्ताव करते है। यह लोग विकलांग होने के कारण अपना काम भी नहीं कर पाते जिससे इन्हे भोज लगने लगती है और यह अपना जीवन व्यापन सही से नहीं बिता सकते लेकिन इस योजना के माध्यम से उन्हें सरकार द्वारा पेंशन राशि प्रदान की जाएगी जिससे वह खुद के पैरो पर खड़े हो सकेंगे और आत्मनिर्भर बन सकेंगे और अपना जीवन व्यापन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे।
मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लाभ एवं विशेषताएं
- मध्य प्रदेश राज्य के जितने भी विकलांग नागरिक है वह MP Viklang Pension Yojana का आवेदन कर सकते है।
- योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन राशि दी जाएगी।
- पेंशन राशि सरकार द्वारा लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। आवेदक के पास अपना स्वयं का खाता होना जरुरी है।
- विकलांग पेंशन योजना का लाभ केवल वही लोग ले सकते है जो 40% शरीर से विकलांग होंगे।
- ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक का समय बच पायेगा।
- आवेदक आसानी से अपने मोबाइल व कंप्यूटर के जरिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- पेंशन राशि मिलने से अब विकलांग नागरिकों को किसी पर भी निर्भर नहीं रहना पड़ेगा वह स्वयं से अपना ध्यान रख सकेंगे।
MP विकलांग पेंशन योजना की पात्रता
अगर आप भी मध्यप्रदेश विकलांग पेंशन योजना का लाभ पाना चाहते है तो इसके लिए आपको योजना की पात्रता का पता होना बहुत आवश्यक है बिना पात्रता जाने आवेदक योजना का आवेदन नहीं कर सकेंगे। हम आपको पात्रता के बारे बताने जा रहे है आप हमारे द्वारा दिए गए स्टेप्स को ध्यानपूर्वक पढ़े।
- विकलांग नागरिक तभी इस योजना के पात्र समझे जायेंगे जब वह मध्यप्रदेश राज्य के मूलनिवासी होंगे।
- आवेदन करते समय आवेदक के पास सभी ओरिजिनल दस्तावेज व उनकी फोटोकॉपी होनी चाहिए ताकि उन्हें आवेदन करते वक़्त किसी भी तरह की परेशानी न आ सके।
- योजना के तहत जितने भी विकलांग योजना का आवेदन करेंगे उनके परिवार की सालाना आय 48 हजार से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को अपना विकलांगता का प्रमाणपत्र भी जमा करवाना होगा।
- यदि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति की सरकारी नौकरी है तो वह आवेदन करने के पात्र नहीं माना जायेगा।
- जिस किसी व्यक्ति के पास 3 या 4 पहिये वाला वाहन होगा उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
आवेदकों को एमपी विकलांग पेंशन योजना 2021 का आवेदन फॉर्म भरने के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। इस आवशयक दस्तावेजों की जानकारी जानने के लिए नीचे दी गयी तालिका को पढ़े।
आधार कार्ड | विकलांगता प्रमाणपत्र | पासपोर्ट साइज फोटो |
आय प्रमाणपत्र | मूलनिवास प्रमाणपत्र | रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर |
बैंक पास बुक | बैंक अकाउंट नंबर | जाति प्रमाणपत्र |
वोटर ID कार्ड | पैन कार्ड | ड्राइविंग लाइसेंस |
MP Viklang Pension Yojana 2021 में आवेदन कैसे करे ?
उम्मीदवार ध्यान दें यदि आप मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन करने के इच्छुक है, तो आप हमारे द्वारा बतायी गयी प्रक्रिया को अपनाकर MP Viklang Pension Yojana 2021 Online Apply कर सकते है। हम आपको आवेदन करने की प्रक्रिया आसान से स्टेप्स के माध्यम से बताने जा रहें है। ये प्रक्रिया निम्न प्रकार है –
- सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद आपके सामने सामाजिक सुरक्षा पोर्टल का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आप पेंशन योजनाएं हेतु आवेदन करें के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, स्थानिया निकाय, समग्र सदस्य ID को भरना है, जैसे ही आप सारी जानकारी भर देंगे उसके बाद आप पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें पर क्लिक कर दें।
- जैसे ही आप क्लिक करेंगे योजना का एप्लीकेशन फॉर्म आपकी स्क्रीन पर खुल जायेगा।
- आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर और लिंग आदि भरना होगा और इसके साथ-साथ मांगे गए दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
- सभी जानकारी भरने के पश्चात आपको सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है।
- क्लिक करने के बाद आपका आवेदन पूरा हो जायेगा।
लॉगिन करने की प्रक्रिया
- लॉगिन करने के लिए आवेदक सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें।
- अब यहाँ आपके सामने होम पेज खुल जायेगा आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको अपनी यूजर ID, पासवर्ड और कैप्चा कोड को भर देना है।
- जिसके बाद लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात आप लॉगिन हो पाएंगे।
आवेदन की स्थिति ट्रैक कैसे करें?
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- यहाँ आप के सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन की स्थिति ट्रैक करें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID व कैप्चा कोड को भर दें।
- जिसके बाद आपको शो डिटेल्स पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आप आवेदन की स्थिति आसानी से ट्रैक कर सकते है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं (विकलांग पेंशन) हेतु अपनी पात्रता कैसे जाने?
जो भी आवेदक योजना हेतु अपनी पात्रता जानना चाहते है वह दिए गए स्टेप्स को ध्यान से पढ़े।
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको नीचे जाकर पेंशन योजनाओं का लाभ हेतु अपनी पात्रता जाने पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आपको पूछी गयी जानकारी जैसे: लिंग, आयु, वैवाहिक स्थिति, BPL कार्ड धारक आदि को भरना होगा।
- इसके बाद आप योजनाएं खोजे पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर आप देख सकेंगे।
MP Viklang Pension Yojana पासबुक कैसे देखें?
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- यहाँ आप के सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको पेंशनर की पासबुक देखें के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- इसके बाद आप अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: मेंबर ID, अकाउंट नंबर, वित्तीय वर्ष को सेलेक्ट करें और कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद पेंशनर अपनी पासबुक देख सकते है।
निकायवार असफल भुगतान की सूची कैसे देखें?
- आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
- उसके बाद आपके सामने MP Viklang Pension Yojana का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको निकायवार असफल भुगतान की सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आप अपना जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप, साल, महीना और कैप्चा कोड आदि को भरें।
- अब आप सर्च पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।
जिलेवार असफल भुगतान की सूची देखने की प्रक्रिया
- सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- उसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आप जिलेवार असफल भुगतान की सूची के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के पश्चात नए पेज पर अपना जिला, पेंशन टाइप, साल व महीने को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भर दें।
- अब आप सर्च के बटन पर क्लिक कर दें।
- जिसके बाद आप असफल भुगतान की लिस्ट स्क्रीन पर देख सकेंगे।
ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट कैसे देखे?
- ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की लिस्ट देखने के लिए सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको ग्राम पंचायत वार लाभार्थी पेंशन हितग्राहियों की सूची पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर आपको जिला, लोकल बॉडी, ग्राम, पंचायत, महीने, पेंशन टाइप को सेलेक्ट करके कैप्चा कोड को भरना होगा।
- इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करते ही योजना सी जुडी जानकारी आपके स्क्रीन पर आपको दिखाई देगी।
डिस्ट्रिक्ट (जिला) वाइज एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी कैसे देखें?
- सबसे पहले आवेदक मध्य प्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर डिस्ट्रिक्ट वाइज एरिया से पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको साल, महीने को सेल्क्ट करना है और कैप्चा कोड को भर देना है।

- इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी जानने की प्रक्रिया
- आवेदक सबसे पहले राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको निकायवार पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आपको नए पेज पर जिला, साल, महीने, पेंशन टाइप और कैप्चा कोड को भरना होगा।

- जिसके बाद जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक करें।
- क्लिक करने के बाद भुगतान की जानकारी आप देख सकेंगे।

जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी कैसे देखें?
- मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आपको नए पेज पर साल, महीने, पेंशन टाइप और कैप्चा कोड को भरना होगा।

- इसके बाद आप सर्च बटन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के बाद जिलेवार पेंशन भुगतान की जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।

पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया
- पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए योजना की ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको पेंशन स्वीकृति आदेश देखें पर क्लिक करना है।
- अब नए पेज पर आप पोर्टल मेंबर ID को भर दें।

- जिसके बाद आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर होगी।

स्वीकृत पेंशन प्रपोजल कैसे देखें?
- आवेदक सबसे पहले मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको स्वीकृत पेंशन प्रपोजल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- अब आप अगले पेज पर जिला, पेंशन स्कीम, लोकल बॉडी, साल, महीना और कैप्चा कोड को भर दें।

- जिसके बाद आप जनरेट रिपोर्ट पर क्लिक कर दें।
- इस तरह से आप जानकारी स्क्रीन पर देख पाएंगे।

लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखने की प्रक्रिया
लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश देखने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप लोक सेवा केंद्र द्वारा स्वीकृत पेंशन स्वीकृति आदेश के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद आपको पोर्टल मेंबर ID को भरना है। अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। जिसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई देगी।
पेंशन एरिया पासबुक कैसे देखें?
पेंशन एरिया पासबुक देखने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप पेंशन एरिया पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। आपको पोर्टल मेंबर ID और कैप्चा कोड को भरना है। अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही जानकारी स्क्रीन पर आप देख सकते है।
पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति कैसे देखें ? (process to check the physical status of pensioner)
- सबसे पहले मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाएं।
- यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आपको पेंशनर के भौतिक सत्यापन की स्थिति के ऑप्शन पर क्लिक कर दें।
- क्लिक करने के पश्चात नए पेज पर आपको समग्र ID और कैप्चा कोड को भरना है।

- अब आप शो डिटेल्स पर क्लिक कर दें। क्लिक करते ही जानकारी स्क्रीन पर आप देख पाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची कैसे देखें?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन सूची देखने के लिए मध्यप्रदेश राज्य की सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप सामजिक सुरक्षा पेंशन सूची के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। अब अगले पेज पर पूछी गयी जानकारी को भर दें और सबमिट के बटन पर क्लिक कर दें। जिसके बाद आप पेंशन सूची देख सकेंगे।
पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन का सारांश (समरी) देखने की प्रक्रिया
- पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन का सारांश देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर जाना होगा।
- अब आपकी स्क्रीन पर योजना का होम पेज खुल जायेगा।
- होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद आपके सामने नया पेज खुल जायेगा।
- यहाँ आपको पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदनों का सारांश पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद नए पेज पर आप जिला, लोकल बॉडी, पेंशन टाइप आदि को भर दें।

- अब आप सर्च पर क्लिक कर दें।
- सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते है।

पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची कैसे देखें?
पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देखने के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहाँ आपके सामने योजना का होम पेज खुल जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा। नए पेज पर आप पेंशन हेतु ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची पर जाएं। यहाँ आपको 3 ऑप्शन जैसे: स्वीकृत, अस्वीकृत, लंबित दिखाई देंगे। आप अपने अनुसार दिए गए ऑप्शन में से किसी एक को सेलेक्ट कर लें। अब आप नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, साल, महीना, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि को सेलेक्ट कर दें। जिसके बाद आप जनरेट लिस्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप ऑनलाइन प्राप्त आवेदनों की सूची देख सकेंगे।
पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश (summary) देखने की प्रक्रिया
- पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश देखने के लिए योजना की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in पर विजिट करें।
- जिसके बाद आपके सामने होम पेज खुल कर आ जायेगा। होम पेज पर आपको सामजिक सुरक्षा पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं के दिए गए ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- अब आपके सामने नया पेज खुल कर आजायेगा।
- नए पेज पर आप पेंशन राशि तथा पेंशनर की संख्या का सारांश के ऑप्शन पर जाएं।
- यहाँ आप दिए गए 2 ऑप्शन जैसे: जिलेवार और स्थानीय निकायवार में से किसी एक को अपने अनुसार चुन लें।
- इसके बाद आप नए पेज पर पूछी गयी जानकारी जैसे: जिला, साल, महीना, पेंशन टाइप, लोकल बॉडी, पेंशन स्कीम आदि को सेलेक्ट कर दें।
- जिसके बाद आप शो रिपोर्ट पर क्लिक करें। क्लिक करने के पश्चात आप सम्बंधित जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकेंगे।
हमने आपको मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना 2021 के बारे में अपने आर्टिकल के माध्यम से सारी जानकारी प्रदान कर दी है अगर आपको जानकारी पसंद आयी हो तो हमे बता सकते है और योजना से सम्बंधित कोई भी सवाल आपको जानने है तो आप हमे कमेंट करके पूछ सकते है।
एमपी विकालंग पेंशन योजना 2021 से संबंधित कुछ प्रश्न और उनके उत्तर
एमपी विकलांग पेंशन योजना से संबंधित आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए क्या क्या चाहिए ?आपको विकलांग पेंशन योजना एमपी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे कि- आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि।
एमपी विकलांग पेंशन योजना के तहत कितनी पेंशन दी जाती है ?मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लाभारहियों को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाते है।
एमपी विकलांग पेंशन योजना के लिए कौन आवेदन कर सकते है ?MP Viklaang Pension Yojana के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक कर सकते है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 % हो।
विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या है ?मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।
विकलांग पेंशन योजना मध्य प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट socialsecurity.mp.gov.in है। इस वेबसाइट पर जाकर आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है। इस वेबसाइट का लिंक हमने आपको अपने इस लेख में उपलब्ध करा दिया है।
आपको विकलांग पेंशन योजना एमपी के लिए कुछ जरूरी दस्तावेजों की जरूरत होगी जैसे कि- आवेदक का आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, बैंक खाता पास बुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, आदि।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना के लिए लाभारहियों को प्रतिमाह 500 रूपये दिए जाते है।
MP Viklaang Pension Yojana के लिए मध्य प्रदेश राज्य के ऐसे विकलांग नागरिक कर सकते है जिनकी विकलांगता प्रतिशत 40 % हो।
मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना से संबंधित हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 है।